बिहार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकार देगी 6-6 हज़ार रुपये,
बिहार में अभी 10 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण बाढ़ से प्रभावित बताये जाते हैं।
इन जिलों में अभी करीब 6.36 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इन प्रभावितों को सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का निर्देश जिलों को दिया है।
विभाग ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के सभी परिवारों को सहाय अनुदान यानी जीआर मद में 6 हजार रुपए दिए जाने हैं।
इसके लिए प्रभावित परिवारों की सूची तैयार की जाए। सूची तैयार करते समय प्रभावितों का नाम-पते के साथ ही बैंक खाता भी लिया जाएगा।
जिलों को कहा गया है कि वह क्षतिग्रस्त मकानों के साथ ही फसल नुकसान का भी ब्यौरा तैयार करें। फसल नुकसान का विवरण कृषि विभाग के माध्यम से तैयार होगा।
प्रभावितों को छह हजार नकदी सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित होगी ताकि कोई बिचौलिया बीच में न आए। बाढ़ग्रस्त इलाके में हुए अन्य नुकसान में भी लोगों को सरकार सहायता देगी। फसल क्षति से लेकर मकान और पशु नुकसान में भी सहायता का प्रावधान है।
विभाग ने यथासंभव प्रभावितों की सूची बनाने के लिए कहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द सहायता राशि दी जा सके।
वहीं बाढ़ में जिनका गाय, भैंस, बकरी से लेकर मुर्गा का भी नुकसान हुआ है तो सरकार उन्हें भी सहायता देगी। कपड़ा व बर्तन के नुकसान होने पर भी सभी परिवारों को सहायता देने का प्रावधान है।
नुकसान होने पर सरकार से 6000 नकदी हरेक परिवार को, 1800 कपड़ा मद में, 2000 बर्तन के लिए, 6800 प्रति हेक्टेयर फसल, 30 हजार प्रति गाय, भैंस के लिए, 3 हजार प्रति बकरी, भेड़, सुअर, 25 हजार प्रति घोड़ा पर, 50 रुपये प्रति मुर्गा, अधिकतम 5 हजार, 95100 कच्चा-पक्का मकान नुकसान में, 5200 पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त में, 3200 कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त में, 4100 झोपड़ी के पूर्ण नुकसान होने पर, 2100 जानवर के शेड नुकसान मद में सहायता मिलेगी।
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