गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने जेल में मांगा टीवी, जानिये कोर्ट ने फिर क्या सुनाया फैसला ?
उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी ने ऐंबुलेंस केस की वर्चुअली सुनवाई के दौरान बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट से अपने लिए बांदा जेल में टीवी की सुविधा देने की मांग की।
गैंगस्टर ने कहा कि सभी कैदियों को यह सुविधा मिल रही है, जबकि उसे नहीं। अंसारी ने जेल प्रशासन पर फिजियोथेरैपी की सुविधा मुहैया न कराने का भी आरोप लगाया। अंसारी की तमाम दलीलें सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने उसकी रिमांड अवधि पांच जुलाई तक बढ़ाने का आदेश दे दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने बताया कि मुख्तार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को टीवी की सुविधा दी जा रही है, लेकिन मेरे बैरक में टीवी नहीं है।
अगर आप आदेश कर देंगे तो मुझे यह सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही अंसारी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्ड द्वारा उसके स्वास्थ्य जांच के बाद यह निर्देश दिए थे कि जेल में रहते हुए भी उसकी रोजाना फिजियोथैरेपी कराई जाए। अंसारी ने कहा कि बांदा जेल प्रशासन की ओर से उसे यह सुविधा भी नहीं दी गई है।
इससे उसकी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी की रिमांड अवधि पांच जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। अब पांच जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि साल 2013 में एक ऐंबुलेंस जिले के एआरटीओ कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजीकृत कराई गई थी। जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था तो उस वक्त ऐंबुलेंस से मोहाली की कोर्ट में पेशी पर ले जाने के लिए इसी ऐंबुलेंस का इस्तेमाल हुआ था।
बाराबंकी की नंबर प्लेट लगे होने के बाद बवाल मचा, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिससे मुख्तार अंसारी की परेशानियां और बढ़ गईं। मुख्तार अंसारी को इस मामले में साजिश और जालसाजी का आरोपी बनाया गया है।
इस मामले में मऊ की संजीवनी हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर अलका राय, उसके सहयोगी डॉ. शेषनाथ राय, आनंद यादव, राजनाथ यादव जेल में बंद हैं, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं।
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