15 जनवरी तक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड अटेंडेंट को हटाने पर लगी रोक
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड अटेंडेंट एसोसिएशन, हरियाणा की एक याचिका (Petition) पर सुनवाई करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व महानिदेशक को नोटिस (Notice) जारी कर जवाब तलब किया है।
इसी के साथ हाई कोर्ट के जस्टिस जी एस संधावालिया ने अगली सुनवाई 15 जनवरी तक इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड अटेंडेंट को हटाने पर भी रोक के आदेश दिए है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड अटेंडेंट एसोसिएशन, हरियाणा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर मांग की है कि
उनकी सेवा को नियमित किया जाए व सरकार को आदेश दिया जाए कि उनकी सेवा समाप्त न की जाए। बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार मेरिट पर की गई है।
कोर्ट को बताया गया साल 2010 से 2012 के बीच कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड अटेंडेंट की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। कालेज और संस्थान के प्रिंसिपल ने टेस्ट और साक्षात्कार के बाद उनकी योग्यता को देख कर उनका चयन किया।
वो कोई बैकडोर इंट्री से विभाग में नही आए , अपनी योग्यता के आधार पर उन्होने नियुक्ति पाई है। याचिका में बताया गया कि उनकी एसोसिएशन में 79 कंप्यूटर अटेंडेंट व 148 कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर सदस्य है।
कोर्ट को यह भी बताया गया कि समय समय पर उनको हटा कर उनकी जगह नई नियुिक्त की प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट से आग्रह किया गया उनकी सेवा नियमित करने के वो सरकार को आदेश जारी करे।
कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें – द हिंदुस्तान खबर
कृपया मुझे ट्विटर पर फॉलो करें – द हिंदुस्तान खबर
द हिंदुस्तान खबर डॉट कॉम