आर्यन खान को जेल से मिली राहत पर हर शुक्रवार को होना होगा NCB ऑफिस में पेश
मुंबई ड्रग्स मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है . इसके साथ बेल आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.
जिसके मुताबिक आर्यन को हर शुक्रवार पनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एनसीबी मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना होगा. साथ ही एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ सकते. आर्यन खान के जमानत आदेश में कहा गया है कि वह 1 लाख रुपये के पीआर बांड को एक या अधिक जमानत राशि के साथ पेश करें.
इसके साथ उनके किसी भी समान गतिविधियों में शामिल होने पर भी रोक है. बेल ऑर्डर के मुताबिक आर्यन को हर शुक्रवार को सुबह 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना होगा. अपने सह-आरोपियों से संपर्क रखने पर भी रोक इसके साथ बिना एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के वह देश नहीं छोड़ सकते. साथ ही उन्हें तुरंत अपना पासपोर्ट विशेष न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने को कहा गया है.
कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आर्यन खान के अपने सह-आरोपी के साथ संपर्क रखने पर भी रोक रहेगी. जामनत आदेश मिलने के बाद भी आर्यन अब भी जेल में ही हैं. जिसके बाद रिहाई को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आर्यन खान के वकील शुक्रवार को सेशन कोर्ट पहुंचे हैं. वकीलों की कोशिश है कि आज ही सभी औपचारिकताएं पूरी हो जाएं और आर्यन को आज ही रिहाई मिल जाए.
5 बजे तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया जानकारों के मुताबिक मुंबई हाई कोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी या ऑपरेटिव पार्ट को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होता है.
मुचलके की रकम या फिर सिक्योरिटी के लिए पर्सनल बांड दिए जाने साथ ही कुछ अन्य अहम दस्तावेज देने के बाद स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट आरोपी के नाम से ‘रिलीज ऑर्डर’ जारी करती है. इस रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाला जाता है.
आज शाम को 5 बजे से तक अगर कोर्ट की प्रक्रिया पूरी कर रिलीज आर्डर जमानत पेटी में डाल दी जाती है तो शाम 7-8 बजे तक आर्यन बाहर आ जाएंगे. इस बॉक्स से निकलने वाले रिलीज ऑर्डर के आधार पर जेल अधिकारी आरोपियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं. डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने के बाद आरोपी को रिहा किया जाता है.
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