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राकेश अस्थाना को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का अनुरोध, कहा- याचिका पर दो हफ्तों में निर्णय लिया जाए

राकेश अस्थाना को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का अनुरोध, कहा- याचिका पर दो हफ्तों में निर्णय लिया जाए

राकेश अस्थाना को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का अनुरोध, कहा- याचिका पर दो हफ्तों में निर्णय लिया जाए

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाये। याचिका एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की पीठ ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी।

कहा- याचिका पर दो हफ्तों में निर्णय लिया जाए

केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट को थोड़ा और समय दिया जाए क्योंकि सरकार को वहां लंबित याचिका पर अपना जवाब देना है।

वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से सेवा की अवधि बढ़ाने के बाद अस्थाना को नियुक्त करने के केंद्र के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर शिफ्ट किया गया था।

इससे पहले वह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रह चुके हैं। उन्हें 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर एक साल का कार्यकाल होगा।

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