दिल्ली सरकार ने 48 हजार मजदूरों के लिए इतने हजार की आर्थिक सहायता को दी मंजूरी
दिल्ली में कोरोना महामारी का असर निर्माण मजदूरों पर ज्यादा देखने को मिला है। ये वर्ग आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है।
इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े करीब 48 हजार कामगारों के लिए पांच-पांच हजार रुपये की कोविड राहत को फंड को मंजूरी दी। इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री और श्रममंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय द्वारा शेयर की गई है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, जहां वे 011-41236600 नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और 48 घंटे के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कामगारों से वर्कर्स बोर्ड में पंजीकरण कराने का अनुरोध वहीं बता दें कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को 28 मई से 18 जुलाई के बीच जिन कामगारों के आवेदन को स्वीकृति मिली है,
उन्हें ही राहत राशि दी जाने का निर्देश दिया गया है। यह राहत उन मजदूरों के लिए है, जिन्हें कोविड संकट के समय मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दिल्ली सरकार ने इस साल अप्रैल में निर्माण कार्य से जुड़े लाखों मजदूरों को इतनी ही राशि राहत के तौर पर वितरित की थी।
उन्होंने निर्माण क्षेत्र के सभी कामगारों से वर्कर्स बोर्ड में पंजीकरण कराने का अनुरोध किया ताकि उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
पिछले साल करीब 40 हजार कामगारों को दी गई थी राहत राशि उन्होंने कहा कि इससे पूर्व कामगारों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सरकारी वेबसाइट पर जल्दी से आवेदन करने में मदद मिलती है।
इससे उनकी दिहाड़ी भी नहीं छूटती है। आप नेता ने कहा कि पिछले साल मार्च में करीब 40,000 कामगारों को राहत राशि दी गई थी। नवंबर 2020 में श्रम विभाग का कार्यभार संभालने के बाद हमने दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाया था।
सिसोदिया ने कहा कि इन्हीं निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर हमने श्रम विभाग में कई सुधार किए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आठ महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर तीन लाख हो गई है।
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. www.thehindustankhabar.com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
द हिंदुस्तान खबर डॉट कॉम