ब्रेकिंग न्यूज़

हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर होगा एक कैश काउंटर, फास्टैग लेना अनिवार्य

हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर होगा एक कैश काउंटर, फास्टैग लेना अनिवार्य

हाईवे पर बने टोल प्लाजा पर होगा एक कैश काउंटर, फास्टैग लेना अनिवार्य

Share Post

रायपुर. हाईवे पर बने टोल प्लाजा क्राॅस करने में बगैर फॉस्टैग वाहनों को पहले से अधिक वक्त लगेगा, क्योंकि अब सरकार टोल प्लाजा पर कैश में टैक्स देने के लिए सिर्फ एक काउंटर करने जा रही है।

जिन वाहनों के पास फॉस्टैग नहीं होगा, उन्हें टोल क्राॅस करने इसी काउंटर पर लाइन लगानी होगी। ऐसी में अब वाहन मालिकों को फॉस्टैग बनवाना बेहद अनिवार्य हो गया है। जिन वाहनों के पास फॉस्टैग हाेगा, उन्हें टोल पर टैक्स जमा करने इंतजार नहीं करना होगा।

उनके वाहन नंबर दिखते ही ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। दरअसल रायपुर से बिलासपुर और महासमुंद रोड पर टोल प्लाजा बनाया गया है, जहां टोल टैक्स देना होता है। यहां प्रत्येक घंटे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां गुजरती हैं। इससे टैक्स जमा करने में अधिक वक्त लगता है।

अब फॉस्टैग बनवाने के बाद टोल प्लाजा पर टैक्स जमा करने इंतजार नहीं करना होगा।क्या है फॉस्टैग जानकारी के मुताबिक यह रीचार्ज होने वाला प्रीपैड टैग है, जिसका टोल पर अपने आप बिना रुके ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।

फास्टैग लेना अनिवार्य

इस टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटीफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एक बार एक्टिव होने के बाद इसे गाड़ी की विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है। यहां से खरीदें फॉस्टैग : यह टैग सभी टोल प्लाजा पर एजेंसी द्वारा कैंप लगाकर बेचा जाता है।

इसका ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन फार्म भरा जा सकता है। आवेदन फार्म की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉस्टैग दिया जाता है। कितना कटेगा चार्ज जानकारी के मुताबिक टैग जारी करने वाली एजेंसी या वेबसाइट पहली बार ज्वाइनिंग फीस के रूप में 100 रुपए चार्ज करती है।

रिफंडेबल डिपॉजिट एक बार चुकाना होता है। यह हर गाड़ी पर अलग-अलग है। यह रकम जब आप फॉस्टैग खाता बंद करते हैं तो वापस कर दी जाती है। यहां से कराएं रीचार्ज फॉस्टैग खाता ऑनलाइन ऑपरेट किया जा सकता है।

जो वेब पोर्टल फॉस्टैग जारी करती है, उसकी वेबसाइट के माध्यम से इसे रीचार्ज किया जा सकता है। टैग की खाता संख्या को नेट बैकिंग के जरिये डेबिट-क्रेडिट-नेट बैंकिंग के जरिए रीचार्ज किया जा सकता है। ये कागजात जरूरी 1- गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2- गाड़ी मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो 3- गाड़ी मालिक की आईडी और एड्रेस प्रूफ

कृपया मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें – द हिंदुस्तान खबर

कृपया मुझे ट्विटर पर फॉलो करें – द हिंदुस्तान खबर

द हिंदुस्तान खबर डॉट कॉम


Share Post

Read Previous

राजस्थान कोरोना: 509 नए मामले आए सामने, चार और लोगों ने गंवाई जान

Read Next

दिल्ली कोरोना वैक्सीन: कोरोना वैक्सीन का दूसरा ट्रायल शुरू, जल्द दिल्लीवासियों को दिया जाएगा मुफ्त टीका

Leave a Reply

Most Popular