केंद्र सरकार ने रेस्तरां, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
दो महीने से ज्यादा का वक़्त हो गया है…और लोगों पर कोरोना वायरस की ऐसी मार पड़ी है कि बाहर निकलना तो दूभर हो ही गया है बल्कि धार्मिक स्थल से भी लोग दूर हैं…
वहीं इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं…इसमें कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल में श्रद्धालुओं का मूर्ति छूना मना होगा…
यहां देखें पूरी खबर :-
परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे…प्रवेश द्वार पर ही सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा…केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं होगा…
बगैर मास्क पहने लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित बताया गया है…वहीं सभी को कम से कम छ फीट की दूरी बनाए रखना होगा…इस गाइडलाइन में धार्मिक स्थल में पूजा पाठ और प्रार्थना करने के लिए कई ज़रूरी बातें भी कही गई हैं…
कोविड 19 या संदिग्ध केस पाए जाने पर ये भी करना होगा…
- जैसे तुरंत जानकारी सूचना ज़िला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी…
- जिस जगह पर संक्रमित पाया जाएगा वो वहां पर मौजूद लोगों को आइसोलेट होना होगा…
- संदिग्ध की जांच के दौरान उसके आसपास के लोगों को ख़ुद का फेस कवर रखना होगा और उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी…
4.पूरे परिसर को डिसइंफेक्टेड करवाना होगा….
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