‘केरल के शंकराचार्य’ केशवानंद भारती का 79 साल की उम्र में निधन
केरल के कासरगोड़ में एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का केरल के कासरगोड जिले के एडानेर स्थित उनके आश्रम में निधन हो गया।
79 वर्षीय केशवानंद भारती राज्य सरकार के खिलाफ लड़ने गए ऐतिहासिक केस में अहम भूमिका निभाई थी केशवानंद को ‘केरल का शंकराचार्य’ भी कहा जाता था। साल 1973 में ‘केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य’ का फैसला करीब 48 साल बाद भी प्रासंगिक है
दुनिया की कई अदालतों में कोट किया जाता है। केशवानंद भारती जिनकी कानूनी लड़ाई ने संविधान के तहत मूल अधिकारों को रेखांकित करने वाले ऐतिहासिक निर्णय का नेतृत्व किया। आज सुबह निधन हो गया। बात दें कि केरल के कासरगोड में एडानेर मठ का प्रमुख का निधन हो गया है।
1973 में केसवानंद ने एक मामला दायर किया था। जिसमें केरल सरकार द्वारा उत्परिवर्ती संपत्ति पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को चुनौती दी गई थी। 13-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जबकि संसद के पास व्यापक शक्तियां थीं। यह संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकता है।
मूल संरचना सिद्धांत तब से भारतीय संवैधानिक कानून के एक सिद्धांत के रूप में माना जाता है। संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, सिद्धांत को शामिल करने के लिए ‘बुनियादी संरचना’ सिद्धांत की व्याख्या की गई है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य आदि के सिद्धांत के आलोचकों ने इसे अलोकतांत्रिक कहा है। क्योंकि अयोग्य न्यायाधीश एक संविधान संशोधन को रद्द कर सकते हैं। इसी समय इसके समर्थकों ने अवधारणा को प्रमुखतावाद और अधिनायकवाद के खिलाफ सुरक्षा वाल्व के रूप में माना है।
मामला अब तक की सबसे लंबी सुनवाई के लिए शीर्ष स्थान रखता है। इसे 68 दिनों के लिए 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ द्वारा सुना गया था।
मामले में सुनवाई 31 अक्टूबर, 1972 को शुरू हुई और 23 मार्च 1973 को उपस्थित हुई। 2018 में केशवानंद भारती को जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
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