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इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लिव-इन में रह रही दोनों महिलाओं के दी जाए सुरक्षा, जानें क्या है पूरा मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लिव-इन में रह रही दोनों महिलाओं के दी जाए सुरक्षा, जानें क्या है पूरा मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लिव-इन में रह रही दोनों महिलाओं के दी जाए सुरक्षा, जानें क्या है पूरा मामला

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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन में रह रही दो महिलाओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि इन दोनों महिलाओं को पुलिस संरक्षण दिया जाए,

साथ ही कहा है कि इन्हें किसी के द्वारा परेशान न किया जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली के एसपी को आदेश दिया है कि लिव-इन में रह रही दोनों महिलाओं को पुलिस सुरक्षा दी जाए

साथ ही उन्हें परेशान न किया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि लिव-इन में रह रहीं दोनों महिलाओं का समाज के लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है।

याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है।

जिसके बाद दोनों ने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस संरक्षण मांगा। खंडपीठ ने कहा कि सेक्स को जीवन के अधिकार का अंग करार दिया गया है। उन्हें अपनी मर्जी से जीवन जीने का हक है।।

ये है मामला जानकारी के लिए बता दें कि यह दोनों महिलाएं काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रही थी। दोनों नौकरी करते हैं, लेकिन परिवार और समाज इन दोनों का विरोध कर रहा है। लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा था।

जिसके बाद न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता की बेंच ने शामली के तैमूरशाह मोहल्ले के निवासी सुल्तान मिर्जा व विवेक विहार की निवासी किरण रानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है।

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