ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें किसान , खरीफ फसल हुई है बर्बाद तो कृषि इनपुट योजना का लाभ लेकर करें भरपाई
अच्छी खबर: बिहार सरकार एवं कृषि विभाग की ओर से सूबे के किसान भाइयों को खास जानकारी दी जा रही है। जिन भी किसान भाइयों एवं बहनों की खरीफ में नुकसान हुआ है।
ऐसे किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीड़ित किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए 22 फरवरी से 05 मार्च 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
बिहार सरकार की ओर से इस योजना का लाभ सूबे के चार जिलों के प्रतिवेदित 22 प्रखंडों के प्रभावित किसानों को ही दिया जा रहा है। इन योजना में कटिहार, अररिया, पूर्णियां और सुपौल जिलों के किसान शामिल हैं।
इन जगहों पर साल 2020 में अत्याधिक वर्षापात, बाढ़ और अतिवृष्टि की वजह से खरीफ फसलों को अधिक नुकसान पहुंचा है। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक किसान सबसे पहले कृषि विभाग एवं बिहार सरकार की वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in पर जाएं।
जिस पर DBT in Agriculture लिंक मिलेगा। इसके अलावा किसान https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर भी जाकर 13 अंकों की पंजीकरण संख्या का उपयोग करके इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रखंडों एवं पंचायतों की सूची की डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
फसल क्षति का इस दर से मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान 1. वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। 2. सिंचित क्षेत्र के लिए 13500 रुपये प्रति प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा। 3. शाश्वत फसल के लिए 18000 रुपये प्रति प्रति हेक्टेयर अनुदान मिलेगा।
4. यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। किसान को इस योजना के तहत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपये अनुदान देह होगा।
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